रैयत के नाम जमाबंदी है तो जमीन पर अतिक्रमण कैसे, पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला
Share हमें फॉलो करें पटना हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि अगर किसी जमीन की जमाबंदी रैयत यानी भू-स्वामी के पास है तो फिर सरकार उस जमीन पर अतिक्रमण का केस नहीं बना सकती है। Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तानSat, 28 Sep 2024 08:50 AM Share बिहार में चल रही जमीन सर्वे…
