DIG से नीचे रैंक के अधिकारी दर्ज नहीं कर सकेंगे आय से अधिक संपत्ति का केस, निगरानी विभाग का आदेश
राज्य में भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई से पहले विभाग के अवर सचिव या इसके ऊपर रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी संदिग्ध लोकसेवक पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) का केस दर्ज नहीं करा सकेंगे।…
