Complaint filed in Muzaffarpur court against Tejashwi Yadav and Mukesh Sahni hearing on April 27

Complaint filed in Muzaffarpur court against Tejashwi Yadav and Mukesh Sahni hearing on April 27


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भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर ओझा ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी  सहित चार-पांच अज्ञात को आरोपी बनाया है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। परिवाद में बताया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उनकी पार्टी को नाव चुनाव चिह्न आवंटित की गई है। यह पूर्व में वीआईपी का चुनाव चिह्न हुआ करता था।

मुकेश सहनी के द्वारा परिवादी और गवाह के साथ लगातार संपर्क कर चुनाव चिह्न वापस करने का दवाब- प्रलोभन दे रहे थे। इनकार किये जाने के बाद मुकेश सहनी और संतोष सहनी महागठबंधन से तालमेल कर लोकसभा की तीन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के सभी सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे है। इसी क्रम में सभी आरोपित जानबूझ कर साजिश व षडयंत्र के तहत जालसाजी, फर्जीवाड़ा कर परिवादी की पार्टी को आवंटित चुनाव चिह्न का दुरूपयोग कर खुलेआम प्रचारित-प्रसारित कर रहे है।

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31 मार्च को अपने कार्यालय में जन्मदिन नाव चिह्न लगाकर मनाया गया। गठबंधन के द्वारा बैनर झंडा में परिवादी में पार्टी चुनाव चिह्न लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार कर परिवादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी की जा रही है। जिसके साक्ष्य में परिवादी ने तस्वीर संलग्न किया है। 

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